उर्वरक की कालाबाज़ारी ओवर रेटिंग तथा अनावश्यक भण्डारण पर होगी कार्रवाई :डीएम

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रितेश मलिक
टॉप ड्रेसिंग के समय यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं अफसर
बहराइच 17 अगस्त। वर्तमान समय में खरीफ वर्ष 2023 में फसलों की रोपाई के उपरान्त फसलों में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के दृष्टिगत यूरिया उर्वरक की माग में वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा जिला कृषि अधिकारी व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को निर्देश दिये गये हैं कृषकों को निर्धारित दर पर उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ-साथ जमाखोरी/कालाबाजारी/निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री तथा उर्वरको के साथ अन्य उत्पादों की टैगिग पर पर प्रभावी संकुश के सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाये।
कृषको को सुगमतापूर्वक गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु डीएम ने निर्देश दिया है कि जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरक का क्षेत्रीय कृषको की वास्तविक मांग अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक बिकी केन्द्रो को आवंटन किया जाये साथ ही उर्वरक की उपलब्धता एवं आवंटन कार्य की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाए। सहकारिता क्षेत्र के बफर में उर्वरको के सामान्य स्टाक की उपलब्धता न होने की दशा में जनपद में कृषकों की मांग के आधार पर प्रीपोजिशनिम स्टाक से उर्वरको को तत्काल कृषको को बिकी हेतु अवभुक्त किया जाय।
डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान में प्रयोग होने वाली मुख्य उर्वरक यूरिया की बिकी कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं। यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिकी करते हुए पाया जाय तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधान के अनुसार प्रभावी विधिसंगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिले के कृषको को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर ही नियंत्रित तरीके से बोई गई फसल की संस्तुतियो के अनुरूप यूरिया उर्वरक की बिक्री की जाये जिससे समस्त कृषको की माग को पूरा किया जा सके।
डीएम ने जिला कृषि अधिकारी व ए.आर. को-आपरेटिव को निर्देश दिया है कि फुटकर के साथ साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टाक का भी सघन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि थोक उर्वरक विक्रेता अपने पास स्थानीय स्तर पर उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण करके कृत्रिम अभाव की स्थिति न करने पाएं। डीएम ने सचेत किया कि यदि ऐसी पायी जाती है तो स्टाक को बाजार में कृषकों में बिक्री के लिए अवमुक्त किया जाय एवं सम्बन्धित के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

 

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