भिवंडी में यातायात नियंत्रण अधिसूचना जारी
भिवंडी शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की समस्या को देखते हुए ठाणे शहर यातायात विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) पंकज शिरसाट ने अधिसूचना जारी कर भारी वाहनों के आवागमन पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया है।
इस फैसले से उम्मीद है कि भिवंडी शहर में लंबे समय से बनी हुई ट्रैफिक जाम की समस्या में सुधार होगा और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
भिवंडी में यातायात नियंत्रण अधिसूचना जारी
भिवंडी महानगर की जनसंख्या: 13 लाख से अधिक
शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या: 4,51,683
बाहरी माल वाहनों की संख्या: लगातार बढ़ती हुई
भिवंडी औद्योगिक शहर होने के कारण यहां पर बाहर से आने वाले भारी वाहनों का दबाव काफी अधिक है। इसके चलते बाजार, बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज आने-जाने वाले नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा
भारी वाहनों की भीड़ के कारण:
बार-बार लगने वाला ट्रैफिक जाम
छोटी-बड़ी दुर्घटनाएँ
जानमाल की हानि
शहर में कानून और व्यवस्था का संकट
भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध
अधिसूचना के अनुसार भिवंडी शहर में निम्नलिखित मार्गों पर भारी वाहनों (छह पहिया और उससे अधिक) का प्रवेश स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है:
1. वंजारपट्टी नाका फ्लाईओवर
गुजरात वाडा से आने वाले और नासिक-मुंबई-अंजुरफाटा की ओर जाने वाले वाहन अब शहर में प्रवेश नहीं करेंगे।
इन वाहनों को वैकल्पिक मार्ग दिया गया है:
वंजारपट्टी पुल → वडपे → मुंबई-नासिक राजमार्ग → चाविन्द्रा → गंतव्य स्थान।
2. वसई-अंजुरफाटा मार्ग
वाहन अब चाविन्द्रा से नासिक-मुंबई राजमार्ग → मनकोली नाका → गंतव्य तक जाएंगे।
3. राजनोली नाका
कल्याण और मुंबई से वाडा-गुजरात जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश यहां से बंद रहेगा।
वाहन वडपे से मुंबई-नासिक राजमार्ग → राजनोली नाका → चाविन्द्र → वंजारपट्टी ब्रिज → गंतव्य तक जाएंगे।
4. अंजुरफाटा
यहां से वाडा-गुजरात या नासिक की ओर जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश स्थायी रूप से बंद।
वाहन मानकोली → मुंबई-नासिक महामार्ग → गंतव्य तक जाएंगे।
5. तलवली नाका
यहां से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर रोक।
वाहनों को तलवली नाका → खोनीगांव → परोल फाटा → नासिक मार्ग से भेजा जाएगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
अधिसूचना 23 अगस्त 2025 से लागू रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179(1) के अंतर्गत कार्रवाई होगी।
इमरजेंसी सेवाओं को छूट
यह प्रतिबंध अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और अग्निशमन वाहनों पर लागू नहीं होगा।