Delhi News : दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। दरअसल, सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। 156 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। ऐसा लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई तय है।
इन शर्तों पर मिली केजरीवाल को जमानत Delhi News
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़मानत दी है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उन्हें उन्हीं शर्तों के तहत ज़मानत दी जाएगी, जो ईडी मामले में ज़मानत दिए जाने पर तय की गई थीं। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल को किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें दफ़्तर जाने की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वे इस मामले में कोई टिप्पणी या बयान भी नहीं दे पाएँगे। Delhi News
156 दिन जेल में रहे केजरीवाल
आपको बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को हिरासत में लिया था। 1 अप्रैल को 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। 10 मई को आम चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 21 दिन की छूट दी गई थी। 51 दिन की कैद के बाद उन्हें यह रिहाई मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक रिहा करने की अनुमति दी थी। केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल में पेश हुए। अगर केजरीवाल को आज यानी 13 सितंबर को रिहा किया जाता है तो वे कुल 177 दिन जेल में बिता चुके होंगे। रिहाई के 21 दिन घटाने के बाद केजरीवाल की कुल सजा 156 दिन रह जाती है। Delhi News
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