झाबुआ, 09 मई 2022। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश एवं खनि अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के निर्देश व मार्गदर्शन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग के दल द्वारा आज सुबह 5 बजे से जिले की राणापुर झाबुआ और पारा में विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की जांच की गई ।जांच मे अधिकांश वाहनों में खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र (रॉयल्टी) होना पाया गया। खनिज दल को जांच के दौरान खनिज रेत से भरे वाहन क्रमांक MP69A1217] MP45AA 9018 और एक बिना नंबर का ट्रैक्टर बगैर वैधानिक पारपत्र या रॉयल्टी के अवैध रूप से खनिज रेत का परिवहन करते पाए जाने पर,मौके से जप्त कर थाना प्रभारी थाना राणापुर की अभिरक्षा में दिया गया है।इन जब्तशुदा वाहनो पर मध्य प्रदेश (अवैध खनन,परिवहन और भंडारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत अर्थदंड वसूली की कार्यवाही की जावेगी। इस कार्यवाही में खनिज निरीक्षक शंकर कनेश व विवेकानन्द यादव तथा होमगार्ड के जवान सम्मिलित रहे।