झाबुआ, 08 जून, 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) सोमेश मिश्रा के आदेश दिनांक 01 जून के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-53 एनएन-01/2022/पांच/444 भोपाल दिनांक 01 जून, 2022 द्वारा नगरीय निकायों की घोषणा की गई है। घोषणा के फलस्वरूप विकाखण्ड मेघनगर जिला झाबुआ में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
अतः नगरीय क्षेत्र, मेघनगर के विश्राम गृह लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह मेघनगर, माईनिंग कार्पोरेशन, रेस्ट हाउस मेघनगर विश्राम गृहों को तत्काल प्रभाव से पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किया गया है।
यह आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2022 तक नगरी क्षेत्र मेघनगर में प्रभावशील रहेगा एवं उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
संदेशः हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण।