मोहनिया नीम की राशन दुकान में अनियमितता पर स्लीमनाबाद थाना में दर्ज हुई एफआईआर-आंचलिक ख़बरें- रमेश कुमार पाण्डे

Aanchalik Khabre
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पात्र हितग्राहियों के साथ छलावा, फिंगर लगवाकर नहीं दिया गया अनाज

जिला कटनी – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान मोहनिया नीम के विक्रेता हरिप्रसाद विश्वकर्मा द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता बरतते हुए सात लाख 36 हजार 514रूपये मूल्य के खाद्यान्न सामग्री के खुर्द-बुर्द के आरोप में शनिवार को पुलिस थाना स्लीमनाबाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश और सतत निगरानी के बाद आई सक्रियता से गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन दुकान के विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद शनिवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा ने स्लीमनाबाद पुलिस थाना में मोहनिया नीम राशन दुकान के विक्रेता हरिप्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम कजरवारा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

दर्ज कराई गई एफआईआर में उल्लेखित किया गया है, कि विक्रेता हरी प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा माह सितंबर 2022 की प्रधानमंत्री करीब कल्याण अन्न योजना, माह नवंबर 2022 की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व माह दिसंबर 2022 में भी लोगों को खाद्य सामग्री गेहूं, चावल, नमक, शक्कर हितग्राहियों को पात्रतानुसार वितरित नहीं किया गया। जांच के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान मोहनिया (नीम) में एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सामग्री के भौतिक सत्यापन मे गेहूँ 30.49 क्विंटल, चावल 04.63 क्विंटल, नमक 0.22 क्विंटल कम पाया गया है। कम पायी गयी सामग्री का अपयोजन विक्रेता के द्वारा किया गया है। विक्रेता के द्वारा माह नवंबर 2022 की एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सामग्री पात्र हितग्राहियों के फिंगर लगवाकर (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराकर ) वितरण नही किया गया है। इसी प्रकार माह सितंबर 2022 की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की निःशुल्क सामग्री भी पात्र हितग्राहियों के फिंगर लगवाकर (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराकर ) वितरण नही किया गया है। विक्रेता के द्वारा पात्र हितग्राहियों से छलपूर्वक व्यावहार करते हुये पीओएस मशीन फिंगर लगवाकर सामग्री का वितरण नही किया गया है। विक्रेता के द्वारा माह नवंबर 2022 की एन.एफ. एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं माह सितंबर 2022 की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कुल सामग्री सामग्री गेहू 28.62 क्विंटल, चावल 166.20 क्विंटल, नमक 3.13 क्विंटल एवं शक्कर 0.02 क्विटल का अपयोजन किया गया है। इस प्रकार विक्रेता हरि प्रसाद विश्वकर्मा के द्वारा राशन दुकान संचालन मे कुल सामग्री गेहू 59.11 क्विंटल, चावल 170.83 क्विंटल, नमक 3.35 क्विंटल एवं शक्कर 0.02 क्विंटल का अपयोजन किया गया है, जिसका कुल बाजार मूल्य रूपये 7,36,514.57 (रूपये सात लाख छत्तीस हजार पांच सौ चौदह पैसे सत्तावन मात्र) है। विक्रेता के द्वारा माह दिसंबर 2022 में एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) योजना मे केवल चावल (05 किलोग्राम प्रति सदस्य) का वितरण किया गया है जबकि शासन निर्देशों के अनुसार पीओएस मशीन मे एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत तीन किलोग्राम चावल तथा दो किलोग्राम गेहूँ की पात्रता प्रदर्शित हो रही थी। विक्रेता के द्वारा पात्र हितग्राहियों के फिंगर लगावाकर गेहूँ का वितरण दर्शाया गया है, किन्तु भौतिक रूप से गेहूँ का वितरण नही किया गया है। इस प्रकार विक्रेता के द्वारा दुकान के संचालन में अनियमिततायें की गयी हैं।
प्रकरण में सुनवाई के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान मोहनिया (नीम) के विक्रेता हरि प्रसाद विश्वकर्मा के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का दण्डनीय अपराध कारित किये जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये जिसके पालन में 21जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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