13 अगस्त को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर लंबित प्रकरणों का करायें निराकरण- प्रधान जिला न्यायाधीश-आंचलिक ख़बरें-शिवप्रसाद साहू

News Desk
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नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक

 

सिंगरौली/- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार पूर्व में निर्धारित तिथि अनुसार 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार को संपूर्ण प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।इसी अनुक्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न एवं तहसील न्यायालय देवसर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।उसी तारतम्य में प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सुरभि मिश्रा जी के अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायाधीश गणों एवं अधिवक्ता गणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।उक्त बैठक के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 13 अगस्त को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जन सामान्य को अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए सभी तैयारियां समय के पहले पूरी की जाएं।उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया कि आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में
न्यायालयों में लंबित सिविल,निष्पादन,
दांडिक,125 द.प्र.सं.,घरेलू हिंसा,
वैवाहिक,धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम तथा राजीनामा योग्य अन्य मामले जैसे दाडिंक अपील,दाडिंक पुनरीक्षण,क्लेम प्रकरण,मोटरयान दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले सिविल अपील निष्पादन एवं वसूली के प्रकरण तथा राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण में पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा कर सकते हैं।ऐसे मामले में पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा करके नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं।वहीं विद्युत अधिनियम 2003 के मामले एवं प्री लिटिगेशन के मामले तथा बैंक के प्री लिटिगेशन मामले में भी पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा कर सकते हैं।अतः उन्होंने आमजन से अपील किया है कि 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का अधिकाधिक लाभ उठावें।

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