आबकारी विभाग जिला-झाबुआ को वर्ष 2022-23 की शेष अवधि दिनांक 01 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य आबकारी अपराधों की रोकथाम के लिए 05 वाहन मासिक किराया फिक्सड एवं वेरिएबल चार्ज के आधार पर देय पर लेने हेतु
झाबुआ, 19 मई, 2022। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए कार्यालय आबकारी आयुक्त, म.प्र.ग्वालियर के पत्र क्रमांक/9-लेखा/प्रा.वाहन/2022/298 दिनांक 17 मई 2022 के निर्देशानुसार सूचना प्रकाशित की जाती है कि आबकारी विभाग जिला-झाबुआ को वर्ष 2022-23 की शेष अवधि दिनांक 01 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य (आबकारी अपराधों की रोकथाम) के लिए 05 वाहन मासिक किराया फिक्सड एवं वेरिएबल चार्ज के आधार पर देय पर लेने हेतु मुहरबन्द निविदा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31 मई 2022 दिन मंगलवार को 14 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएॅं दिनांक 31 मई 2022 को ही सायं 16 बजे अपरान्ह उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खेली जाएंगी। निविदादाता की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी। निविदा फार्म की कीमत रूपये 500/- (अक्षरी रूपये पांच सौ) मात्र होगी। फार्म बिक्री का समय दिनांक 31 मई 2022 को अपरान्ह 13 बजे तक रहेगा। सर्विस टैक्स सेवाकर दाता पंजीकृत फर्म/व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में सम्बंधित फर्म/व्यक्तियों द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना, प्रचलित नियमों में अनुमत्य है। आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक/9-लेखा/प्रा.वाहन/2022/298 दिनांक 17 मई 2022 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-16/2012/2/नियम/चार दिनांक 06.10.2012 एवं मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक बी-2(बी)09/2010/2/पांच, भोपाल दिनांक 11.04.2016 तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर हेतु वेरिएबल चार्ज के आधार पर पृथक-पृथक आंमत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अन्य नियमों एवं शर्तो की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ से अवकाश के दिनों को छोडकर अन्य किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।