लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया-आंचलिक ख़बरें-राजेन्द्र राठौर

News Desk
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झाबुआ, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ मोहम्मद सैय्यदुल अबरार महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 27 अगस्त को जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ लीलाधर सोलंकी की अध्यक्षता में लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के माध्यम से आवेदकगण द्वारा नगर पालिका परिषद झाबुआ एवं उसके अधिकारी तथा कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरूद्ध जमीन के अंदर पाईप डलवाये जाने हेतु रामकृष्ण नगर झाबुआ के वार्ड क्रमांक 14 के अंतिम गली के संबंध में पेश किया गया आवेदन पत्र को लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत संज्ञान में लेते हुए सूचीबद्ध किया जाकर प्रकरण क्रमांक 16/2022 के रूप में प्रविष्ट किया गया। खंडपीठ के समक्ष आवेदक व अनावेदक की पेशी लगाई गई किंतु बार-बार सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बाबजूद भी अनावेदक उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। तद्पश्चात् प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए अनावेदकगण को आदेशित किया गया कि आवेदन अनुसार संबंधित स्थान पर पाईपलाईन डाला जाना सुनिश्चित करे।WhatsApp Image 2022 08 27 at 8.53.14 PM
ज्ञातात्व होवे की लोक उपयोगी लोक अदालत खंडपीठ का संचालन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ में निरंतर रूप से संचालित किया जाता है। जिसके मुख्य पीठासीन अधिकारी प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश होते है तथा सदस्य के रूप में लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होते है। खंडपीठ के समक्ष कोई भी व्यक्ति लोक उपयोगी सेवाओं से यदि व्यथीत है तो सादे कागज पर भी आवेदन कर सकता है आवेदन के लिए न ही किसी प्रकार का कोई न्याय शुल्क, स्टांप ड्यूटी आदि की आवश्यकता होती है और न ही अधिवक्ता नियुक्त करने की अनिवार्यता होती है। लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं से संबंधित प्रकरण आते है जैसे- वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रिओं या माल वहन के लिए यातायात सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, किसी स्थापन द्वारा जनता का विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा से संबंधित विवाद, बैकिंग एवं वित्तीय संस्थान, शैक्षिण या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू-संपदा।

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