भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध आई टी एक्ट एवं भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाए।
आज एनएसयूआई झाबुआ जिला विनय भाबर के नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह वास्कले को आवेदन दिया गया। आवेदन में बताया गया में की भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनांक 16 मई 2019 को अपने ट्वीटर हैंडल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के अभिभाषण का एक एडिटेड/मॉर्फ्ड वीडियो शेयर किया था जिसका उद्देश्य सामान्य जन मानस में उनकी व्यक्तिगत एवं राजनैतिक छवि को धूमिल करना था, जो की आई टी एक्ट एवं भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
ये वीडियो ( https://twitter.com/chouhanShivraj/status/1128894087413633024?t=zvMh9eTlyJ9UrSpzFAO86w&s=19 )
पर देखा जा सकता है। राहुल गांधी के अभिभाषण का वास्तविक वीडियो तथा शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रसारित किया गया एडिटेड/ मॉर्फ्ड वीडियो दोनों ही इस आवेदन के साथ संलग्न पेन ड्राइव/सीडी/डीवीडी में सुरक्षित कर आपके परिशीलन एवं उचित कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रसारित किया गया एडिटेड/ मॉर्फ्ड वीडियो आज भी उनके द्वारा डिलीट नहीं किया गया है एवं निरंतर जन सामान्य के बीच उनके ट्वीटर हैंडल/फेसबुक पेज के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। एक संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जाना क्या आपराधिक कृत्य नहीं है?
महोदय से निवेदन है की भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए आई टी एक्ट एवं भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को विवेचना में लिया जाए जो न्यायोचित होगा। आवेदन देते समय विनय भाबर Nsui जिला अध्यक्ष झाबुआ, किलु भूरिया, प्रेम गुड़िया, करम मेडा। पपू वड़खिया केलशा भुरिया मेडा प्रफुल्ल डोडियार
विकास कनेश सवेसिंग
पान सिंह।