प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन-आंचलिक खबरे-मनीष गर्ग

Aanchalik Khabre
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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के इसके मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव, एनसीटीई चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण, आदिवासी कल्याण विभाग (शिक्षण) के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता छात्र विपिन द्विवेदी, नीलेश द्विवेदी व अन्य ने वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियक्तियों
हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि एनसीटीई की ओर 26 अगस्त, 2018 को जारी अधिसूचना कठघरे में है। तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बी ए ड डिग्रीधारकों को भी पात्र माना गया है। उनके लिए यह शर्त रखी गई है। नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है। इसमें बीएड डिग्री वालों को भी नियुक्ति दी जा रही है। जबकि अभी तक एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती है तो छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता की ओर से आरएस ठाकर ने पक्ष रखा।

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