एम आर पी से अधिक मूल्य पर विक्रय- प्रकरण दर्ज-आंचलिक ख़बरें-राजेन्द्र राठौर

Aanchalik Khabre
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झाबुआ 9 मई 2022।
कलेक्टर सोमेश् मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में नापतौल विभाग तथा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज नगर में कार्यवाही की गई। जिसमें एम आर पी से अधिक मूल्य पर कोल्डड्रिंक्स विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुध प्रकरण पंजिबद् किये गए है। टीम में कपिल कदम नापतौल निरीक्षक, संजय पांचाल श्रम सहायक एवं राहुल सिंह अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहें। नगर में टीम पहले व्हौलसेलर अमित ट्रेडर्स की दुकान पर एक ग्राहक को कोल्डड्रिंक की पूरी पेटी लेने भेजा गया जिसे 880/- के मूल्य पर ही देना बताया गया इसके बाद कोल्डड्रिंक्स से सम्बन्धित खरीदी बिक्री के बिल देखे गए जो कि एम आर पी के भीतर पाए गए। इसके पश्चात बस स्टैंड क्षेत्र में टीम द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें राजेंद्र आईसकेंडी पर ग्राहक बनकर पहुंचे संजय पांचाल द्वारा मिरिंडा की बोतल 95/- प्रिंट की खरीदी गई जो कि विक्रेता द्वारा 100/- में बेची गई, जिसका नापतौल निरीक्षक कपिल कदम द्वारा प्रकरण पंजिबध्द किया गया है। इसी प्रकार भरकादेवी आईसक्रीम पर भी कोल्डड्रिंक्स के अधिक मूल्य पर विक्रय से विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजिबध्ध् किया गया है। साथ ही आकाश किराना बस स्टैंड पर इलेक्ट्रॉनिक तौलकाँटा सत्यापन नहीं पाए जाने पर जब्त कर प्रोपराइटर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसी कार्यवाही में भरकादेवी आईस्क्रिम पार्लर के बिना पंजियन दुकान संचालन करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा द्वारा दुकान सील कर बिना पंजियन व्यवसाय संचालन का प्रकरण भी दर्ज किया गया है।

नापतौल निरीक्षक कपिल कदम द्वारा बताया गया कि एम आर पी से अधिक मूल्य पर कोई भी दुकानदार किसी भी सामग्री का विक्रय न करें।

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