विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं- विधिक सहायता अधिकारी-आँचलिक ख़बरें-शिवप्रसाद साहू

News Desk
2 Min Read
WhatsApp Image 2022 09 28 at 7.42.14 PM

 

सनशाइन हायर सेकेंड्री स्कूल बलियारी में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

बाल यौन शोषण के रोकथाम हेतु दी विस्तृत जानकारी

 

सिंगरौली/- मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय श्रीमती सुरभि मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में व सचिव अभिषेक सिंह के दिशा निर्देश एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी के अध्यक्षता में दिनांक 28 सितंबर को सनशाइन हायर सेकेंड्री स्कूल बलियारी में बाल यौन शोषण विषय पर विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।उक्त कार्यक्रम में विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन द्वारा बताया गया कि विधि की भूल क्षमा योग्य कतई नहीं होती,क्योंकि जिस दिन कानून बनकर तैयार होता है उसी दिन यह अवधारणा कर ली जाती है कि उक्त कानून की जानकारी देश के समस्त नागरिकों को हो चुकी है।अतः आप सभी को कानून के सामान्य नियमों के प्रति सजग रहना चाहिए।वहीं उन्होंने ने कहा कि आप सभी को देश के संविधान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए,क्योंकि देश में जो भी कानून बनता है वे सभी कानून संविधान को आधार मानकर ही बनाए जाते हैं एवं संविधान ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं कर्तव्य प्रदर्शित किए गए हैं।वहीं श्री सेन ने कहा कि बच्चे एवं महिलाओं के खिलाफ अपराध बड़े ही चिंता का विषय है एवं इन अपराधों को रोकने के लिए सभी को हर समय सतर्क रहना चाहिए। शिविर में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता अवनीश दुबे ने बच्चों को शपथ दिलाते हुए कहा कि हम सभी प्रयास करें कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने हेतु मिलकर कदम उठाएंगे।उक्त कार्यक्रम में संस्था प्राचार्य व मय स्टॉप सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

Share This Article
Leave a Comment