झुंझुनू। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की उप निदेशक सरिता सैनी ने बताया कि माह नवम्बर देय दिसम्बर 2019 के वेतन बिलों में राज्य बीमा पॉलिसी नम्बर,जीपीएफ नम्बर एवं पान नम्बरों की सत्यापन कर ही अंकित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि माह नवम्बर देय दिसम्बर के वेतन बिलों में राज्य बीमा नंबरों का मिलान मूल पॉलिसी से, जीपीएफ नंबराें का मिलान उनके रिकार्ड से तथा पान नंबरों का मिलान पान कार्ड से करने के पश्चात ही वेतन बिलों में इन्द्राज किए जावें। सैनी ने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से आग्रह किया है कि किसी भी स्थिति में गलत नंबर वेतन बिलों में अंकित न हो तथा डीडीओ यह सुनिश्चित करले कि सभी नंबरों का मिलान उनके मूल रिकार्ड से कर लिया गया है। उसके बाद वेतन विपत्र के एसआई, जीपीएफ तथा एनपीएस शेड्यूल पर आवश्यक प्रमाण पत्र अंकित किया जावे। इसके अभाव में वेतन बिल पारित नहीं किए जावेंगे।