कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा 8 आदतन अपराधियो के विरूद्ध पारित किया गया जिला बदर आदेश-आँचलिक खबरें-शिवप्रसाद साहू

Aanchalik Khabre
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सिंगरौली 8 फरवरी 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने आठ आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन अपराधियों का सिंगरौली तथा सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इन अपराधियों को सिंगरौली सहित सीधी रीवा जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक श्री बीरेन्द सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में इन आदतन अपराधियों को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अनावेदकों के विरूद्ध दर्ज अपराधों एवं उनके द्वारा लगातार बढती अपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर रखते हुये यह आदेश जारी किये गया है।जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कथित अपराधी लाल बाबू साहू पिता सेतलाल साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी, राम लल्लू साकेत पिता हंसलाल साकेत उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम नंदगाव,थाना नवानगर, सुरेष चौरसिया पिता राम लल्लू चौरसिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम घोरौली कला थाना नवानगर, अनिल कुमार कुषवाहा पिता मुन्नलाल कुषवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम नंदगाव थाना नवानगर, कन्हैया लाल जयसवाल पिता ददई जयसवाल उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम उजैनी थाना बरगवा, संतोष साह पिता लालजी साह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खुटार थाना बैढ़न, सूरज साकेत पिता राम लल्लू साकेत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नंदगाव थाना नवानगर,छत्रपति विक्रम सिंह उर्फ धन्नू पिता रूपनारायण सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम माजनखुर्द थाना नवानगर के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया है।

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