राजेंद्र राठौर
फरियादी फ्रांसिस माल ने बताया कि वह सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय बुनियादी बालक प्राथमिक विद्यालय मेघनगर में पदस्थ होकर सिनियर बालक छात्रावास रंभापुर में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 22.02.2023 को सुबह 09.45 बजे फरियादी फ्रांसिस बुनियादी शाला मेघनगर आ गया था। तभी फरियादी के पास एक फोन आया और बोला कि हम उपायुक्त कार्यालय भोपाल की टीम आई है। आपके छात्रावास का निरीक्षण करना है। आप कहां पर हो। तो फरियादी ने बताया कि वह अपनी मूल संस्था मेघनगर में शैक्षणिक कार्य कर रहा है। तो फरियादी फ्रांसिस को बोला कि आप छात्रावास से अनुपस्थित पाए गए हैं। हमने आपके छात्रावास का वीडियो बनाया है तथा छात्रावास के आसपास गंदगी है। हम उपायुक्त को रिपोर्ट भेज रहे हैं तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो फरियादी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोला कि अगर रिपोर्ट या विडियो डिलीट करवाना है तो 20 हजार रुपए देना पड़ेंगे। फिर फरियादी फ्रांसिस ने 5000 रुपए ऑनलाईन ट्रांसफर किये और 10000 रुपये नकद दिनेश चौहान नाम के व्यक्ति को दिए। जिनके साथ एक और व्यक्ति तथा मेडम थी।
उसके बाद फरियादी फ्रांसिस ने अपने सीनियर रेलूसिंह डोडीयार अधीक्षक उच्चतर माध्यमिक बालक छात्रावास मेघनगर को फोन किया कि भोपाल की टीम आई हुई है। तो उन्होंने बोला कि विभाग से पता करके बताता हूँ। उनके बाद वह टीम जिसमें तीन पुरुष व एक महिला कार क्रं. MP-04 DJ-8091 सफेद कलर की कार से चले गए।
ऐसी ही घटना कन्या आश्रम पिपलखूंटा की मेडम रजिता खराड़ी के साथ दिनांक 10.02.2023 को वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी बनकर नौकरी से निकालने कि धमकी देकर 7500 रुपए वसूल कर ले जाना पाया गया। ये चारो लोग शिक्षा विभाग के भोपाल के अधिकारी बनकर छल करके फरियादी फ्रांसिस एवं रजिता खराड़ी मेडम से उक्त राशि डरा धमकाकर कर ले गए। जिस पर थाना मेघनगर में धारा 419, 420 और 384 में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गयास।
उक्त घटना पुलिस के संज्ञान में आते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना मेघनगर की पुलिस टीम, जिला झाबुआ की सायबर टीम, जिला अलीराजपुर सायबर सेल एवं थाना कठ्ठीवाड़ा की पुलिस टीम के सहयोग से चंद घंटो में ही तीन आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में लेने में सफलता प्राप्त की। पिटोल, नौगावां एवं मदरानी के छात्रावासों में भी ऐसी घटना को इनके द्वारा अंजाम देना सामने आया है।
आरोपियों के नाम –
01. राहुल पिता ओमप्रकाश वर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी विद्धया धाम कॉलोनी बिचोली मर्दना इंदौर (गिरफ्तार)
02. हेमन्त पिता रामप्रताप राठौर उम्र 50 वर्ष निवासी नन्दा नगर इंदौर (गिरफ्तार)
03. दिनेश पिता अर्जुन चौहान उम्र 40 वर्ष निवासी लुनियापुरा सरवटे बस स्टेण्ड के पास इंदौर (गिरफ्तार)
04. रानी चौहान/योगी निवासी विजय नगर इंदौर (फरार)