कानून की जानकारी होना अनिवार्य है-आँचलिक ख़बरें-मारीदास

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By News Desk
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कानून की जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि हर एक आम जन का किसी ना किसी रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक कानून से वास्ता पड़ ही जाता है. ये बाते कहीं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेम्बर सेक्रेटरी कंवलजीत अरोड़ा ने. सेक्रेटरी कंवलजीत अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रयास है कि हर व्यक्ति को कानून की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए.

दरअसल मौका था जब दिल्ली के रोहिणी स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में युवा वर्ग को कानून की जानकारी प्रदान करने के मकसद से पाठ्यक्रम के बाद उन युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए. इस दौरान दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेम्बर सेक्रेटरी कंवलजीत अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. साथ ही इस दौरान दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एडिशनल सेक्रेटरी नम्रिता अग्रवाल और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी हरजीत सिंह जसपाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान उन्होने नारी सशक्तिकरण की भागीदारी को देखते हुए भी महिलाओं की जमकर सराहना की. कंवलजीत अरोड़ा ने युवा वर्ग पर फोकस करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा कानून की जानकारी हासिल करे इसके लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी विशेष रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत करने जा रहे हैं. सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद युवाओं में भी खासा जोश देखने को मिला. युवाओं ने भी इस पहल की तारीफ़ करते हुए इस कोर्स के महत्व को बताया.

दरअसल राजधानी दिल्ली में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) द्वारा एक पहल की गई है, जिसके तहत डीएलएसए के सहयोग से कानून की जानकारी प्रदान करने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है. गौरतलब है कि इस कोर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को कानून की जानकारी प्रदान कर जागरूक करने का काम किया जा रहा है. यह कोर्स उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जो अन्य कोर्स कर रहे हैं. साथ ही इस कोर्स का खास मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए.

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