झुंझुनू। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने सूरजगढ़ नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को निदेशालय के लिए किये गए एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए स्वायत शासन विभाग के सचिव एवं निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार नगर पालिका सूरजगढ़ के अधिशासी अधिकारी सत्यनारायण स्वामी ने एडवोकेट संजय महला के जरिये अपील दायर कर बताया कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने 15 जुलाई 2021 को आदेश जारी कर अग्रिम पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में (एपीओ) मुख्यालय, निदेशालय जयपुर के लिए आदेश दिए। बहस में एडवोकेट संजय महला ने दलील दी कि विभाग ने बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के ही राजनैतिक कारणों से दुर्भावनापूर्ण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ऐसा आदेश जारी किया है जो निरस्त किया जावे। उन्होंने कहा कि प्रार्थी का वर्तमान नगरपालिका में ठहराव भी अल्प अवधि का है तथा प्रार्थी के संबंध में उक्त आदेश विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने प्रार्थी को यथावत रखे जाने व प्रार्थी के संबंध में इस एपीओ आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने मामले व तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी के एपीओ आदेश पर रोक लगाकर पूर्व स्थान सूरजगढ़ में यथावत रखे जाने के आदेश जारी कर विभाग के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा ।
ईओ को एपीओ करने पर रोक-आँचलिक ख़बरें-संजय सोनी
