धारा 144 सिंगरौली जिले मे जनता कर्फ्यू को लेकरअब तक की बड़ी खबर-आंचलिक ख़बरें-अजय पांडेय

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20 मार्च से 15 अप्रैल की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी जिसका निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा प्रेस विज्ञापित करके दिया गया।

संपूर्ण विश्व में नोबेल कोरोनावायरस के प्रसार को देखते हुए एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्ण महामारी घोषित किए जाने के कारण मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिए गए।
वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाई एनसीएल एनटीपीसी सहित कई औध्योगिक संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए।
लेकिन जिले के मुख्यालय से महज कुछ दूर स्थित गनियारी चौक से महज 300 मीटर की दूरी पर तथाकथित ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य जोरों पर करवाया जा रहा है। जिसमें सुबह से ही कई मजदूरों को लगाकर सड़क का कार्य तीव्र गति से करवाया जा रहा है।
वही बरगवां हिंडालको महान पावर प्लांट मे आवागमन को लेकर किसी प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए एवं गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मियों के पास नोज मॉस्क,दस्ताना, आदि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।
वहीं हिंडाल्को कंपनी के गेट नंबर 3 पर खड़े सुरक्षाकर्मी भी पेट के अंदर बाहर आने जाने वालों को बिना किसी गेट पास के जाने दे रहे हैं। हिंडालको इंडस्ट्री बरगवां गेट नंबर 3 प्रधानमंत्री के दिए गए आदेशों की साफ तौर पर अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे हैं लॉक डाउन का पालन आखिर क्यों कंपनी के अधिकारी नहीं करवा रहे हैं। कभी भी कोई भी एक कंपनी के गेट के अंदर और बाहर आ जा रहा है। जिससे उचित समय के अंतराल में सावधानी नहीं बरती गई तो आगे चलकर कोरोना वायरस की चपेट में आने से कोई नहीं बचा सकता।

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