दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने खरगोन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार जिले की सीमा में किसी भी सावर्जनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। वहीं जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई भी धरना, जुलूस या रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगा सकेगा और नहीं लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र को लेकर चल सकेगा। इसके अलावा ध्वनि विस्तार यंत्रों डीजे के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस, आमसभा, धरना, घैराव आदि किसी भी प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक आयोजन व प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति विशेष वर्ग या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने जैसी पोस्ट करना, लाईक या फारवर्ड करने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं किसी भी प्रकार शब्दों, प्रचार साधनों व लेखों आदि के माध्यम से कोई भी ऐसी बात कहना, लिखना या प्रदर्शित करना, जिससे किसी भी विशेष वर्ग या व्यक्ति की साम्रदायिक भावना आहत होती है, पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में धारा 144 खरगोन पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लगाई गई है। जिले में धारा 144 18 दिसंबर से 23 जनवरी 2020 तक प्रभावशील रहेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश धार्मिक जुलूसों व रैलियों, विवाह समारोह, बारात एवं शवयात्रा पर प्रभावित नहीं होगा।
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खरगोन-“जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी-आँचलिक ख़बरें-संतोष पाटीदार
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