मनीष गर्ग खबर जबलपुर
हाइकोर्ट मध्यप्रदेश ने ट्रक एसोसिएशन सतना की मालवाहक भाड़े शासन द्वारा तय करने की याचिका पर दिया आदेश
ट्रक एसोसिएशन सतना द्वारा अध्यक्ष सुनील मिश्रा एवं परिवहन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सतना मनमोहन कुशवाहा की धारा 226 के अंतर्गत लगाई गई याचिका जिसमे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 67 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर शासन द्वारा मालवाहक वाहनों के भाड़े तय करने का अनुरोध किया गया था जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए शासन को उक्त याचिका को छह माह की अवधि में निराकरण करने शासन को आदेशित किया है। ज्ञात हो कि शासन द्वारा मालवाहक भाडों के संबंध में पूरे देश मे कही कोई गाइडलाइन के अभाव में मोटर मालिकों का शोषण हो रहा है जबकि वही बसों के भाड़े निर्धारित एवं समय-समय पर गजट नोटिफिकेशन से बढ़ते एवं घटते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यदि मालवाहक भाडों के संबंध में आगामी छह माह में गजट नोटिफिकेशन लाया जाता है तो यह देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मालवाहक वाहनों के भाड़े शासन की गाइडलाइन से तय होंगे।
हाइकोर्ट मध्यप्रदेश ने ट्रक एसोसिएशन सतना की मालवाहक भाड़े शासन द्वारा तय करने की याचिका पर दिया आदेश
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