निशुल्क विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया-आँचलिक ख़बरें-दीपक कुमार

News Desk
By News Desk
2 Min Read
sddefault 54

अमरोहा से मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के निर्देश पर . तहसील विधिक सेवा समिति हसनपुर द्वार बार भवन में निशुल्क विधिक साक्षरता/ जागरूकता शिविर आयोजित किया गया । जिसमें शिविर को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के स्थायी सचिव अमर प्रताप चौधरी ने उ.प्र. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 अपराध से पीड़ित पीड़ितों को मुआवजा और प्रतिकर के संबंध में अपराध से पीड़ित व पीड़ितों को मुआवजा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की । क्षतिपूर्ति या प्रति कर प्राप्त करने के लिए पीड़ित अथवा आश्रित द्वारा संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है । उन्होंने बताया कि अपराध की संवेदनशीलता एवं पीड़ित को विशेष आवश्यकता के आधार पर 25000 रू. से एक लाख रू.तक की अंतरिम सहायता विशिष्ट उपचार एवं देखभाल के लिए भी दी जा सकती है । श्री चौधरी के अनुसार प्राधिकरण के आदेश पर थाना अध्यक्ष अथवा क्षेत्र के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जा सकती है । इस अवसर पर तहसीलदार हसनपुर भूपेंद्र सिंह द्वारा अधिवक्ताओं तथा समाज के शिक्षित नागरिकों से पीड़ितों की मदद करने का आहवान किया । कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राधिकरण के पैनल लायर मुजाहिद चौधरी ने जनता से विशेष तौर पर समाज के पीड़ित,वंचित,शोषित और निराश्रित और निर्धन नागरिकों से प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध सेवाओं से लाभान्वित होने की अपील की । बार के अध्यक्ष चौ.गजेंद्र सिंह ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया । कार्यक्रम को बार के अध्यक्ष चौ.गजेंद्र सिंह, पैनल लॉयर सुबोध शर्मा, संधिकर्ता लोकमान सिंह,पूर्व अध्यक्ष गंगा सरन खड़गवंशी,नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह,दिनेश गुप्ता,पूर्व महासचिव राजीव शर्मा, नरेशपाल सिंह, चंद्रसेन अग्रवाल,विजेंद्र गहलोत,मंगल सैन शर्मा,महावीर सिंह चौहान, प्रीति भड़ाना,देवेंद्र कुमार एडवोकेट तथा केपी गुर्जर, वकार खां,लवित गुर्जर ने विधिक जानकारी प्रदान की । कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के स्थायी सचिव अमर प्रताप चौधरी और संचालन पैनल लायर मुजाहिद चौधरी ने किया ।

Share This Article
Leave a Comment