खंडपीठ क्रमांक 11 द्वारा प्री-लिटिगेशन 106,मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति 02,विद्युत अधिनियम 14 सहित एक निष्पादन प्रकरण भी किया गया निराकृत
सिंगरौली/देवसर- जैसाकि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार सिविल कोर्ट देवसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई दिन शनिवार को किया गया।वहीं खंड पीठ क्रमांक-11 के पीठासीन अधिकारी श्री रामजी लाल ताम्रकार द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम देवसर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश द्वारा मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के 02 मामलों में 5 लाख 45 हजार रूपए की क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित किया गया।वहीं विद्युत अधिनियम के कुल 14 मामलों का निराकरण किया गया,जिसके माध्यम से कुल 1 लाख 39 हजार 5 सौ 78 हजार रूपए की राशि प्रशमन शुल्क के रूप में जमा कराया गया।साथ ही विद्युत अधिनियम के प्री लिटिगेशन के कुल 106 मामलों में 8 लाख 94 हजार 2 सौ 83 रुपए की राशि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पक्ष में जमा कराया गया।वहीं एक निष्पादन प्रकरण का भी निराकरण किया गया जिसमें 9 हजार 5 सौ रुपए का भुगतान कराया गया।खंडपीठ क्रमांक 11 द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुल 123 मामलों में 15 लाख 88 हजार 3 सौ 61 रूपए जमा कराया गया।इस तरह नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जनसाधारण को लाभ प्राप्त हुआ।वहीं आयोजित किये गये नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में सम्मानीय अधिवक्ता गण,पक्षकार गण,
अधिकारीगण एवं कर्मचारीगणों सहित पैरालीगल वालेंटियर्सों का सहयोग प्राप्त हुआ,इसके लिए सभी के प्रति नेशनल लोक अदालत प्रभारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।