मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ 5 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे रॉय को वारंट तामील करवाएँ और अगली सुनवाई के दौरान उनकी हाजिरी सुनिश्चित कराएँ । मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी 2023 वाले सप्ताह में होगी। सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू, बाघ बाई साहू और ऋषिकांत साहू की ओर से अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सहारा पैरा बैंकिंग में निवेश किया था, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। करीब 2 साल पहले निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी इसके बाद भी सहारा ने रुपए नहीं लौटाए। जब रुपए नहीं मिले तो पीड़ित ने भारत सरकार सीआरसी (सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी दिल्ली) में शिकायत की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट ने सुब्रत समेत अन्य को नोटिस जारी किए थे। मामले पर सुनवाई के दौरान सुब्रत की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ, तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया।