प्रतिमाह रोजगार मेलों का भी आयोजन होगा- कलेक्टर
झाबुआ, 25 अप्रेल 2022। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा आज टी.एल. की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की भी समीक्षा की इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्ययम/ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कॉलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराने तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ाना है। इस योजना के लिए पात्र आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी हो, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष हो, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास हो, आय सीमा परिवार की वार्षिक आय रूपए 12 लाख से अधिक ना हो, परिवार से आश्य आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है जिन पर वह आश्रित है अथवा आवेदक के अविवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है। यदि आवेदक का परिवार यदि आयकर दाता है तो वह उनकी पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणियां इनकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ संलग्न करेगा। किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे एम एफ आई, एनबीएफसी, एसएफबी, पीएसीएस आदी का स्वयं डिफाल्टर न हो, वर्तमान में राज्य व केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो।
योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन पूर्णता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंक शाखा में ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया जाएगा। बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। प्रकरण स्वीकृत किए जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा एक माह के भीतर वितरण किया जाकर पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी।
मुख्य विशेषताएं ट्रेडिंग को भी ऋण सुविधा, योजना अंतर्गत कमर्शियल वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध। सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की सहायता। निर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की सहायता बैंक लोन के लिए कोई कॉलेटरल सिक्योरिटी नहीं बैंक द्वारा वितरण लोन पर 3 प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा बैठक-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

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