कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 22 मार्च 2022 को आदेश जारी करते हुए झाबुआ जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया। झाबुआ जिले में भूमिगत जल स्तर में लगातार कमी होने एव आगामी ग्रीष्म ऋतु में और अधिक पेयजल की कमी व लोकहीत को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत संपूर्ण झाबुआ जिले को जलअभाव ग्रस्त घोषित किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन को प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश 30 जून 2022 तक अथवा वर्षा में विलंब हुआ तो वर्षा प्रारंभ होने तक लागू रहेगा। जल अभावग्रस्त घोषित होने के कारण निम्नानुसार प्रतिबंध रहेंगे।
1. जिले में समस्त सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत से कोई भी व्यक्ति सिंचाई, औद्योगिक प्रयोजन, किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग बिना अनुमति नहीं करेंगे।
2. नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन बिना अनुमति नहीं किया जाए।
3. विशेष परिस्थितियों में निजी नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन की विधिवत अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्धारित प्रारूप में (मय चालान फीस ₹50/-बैंक में जमा करें) प्रस्तुत किए जाएंगे, जो पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 मैं अंकित शर्तों के अधीन परिरक्षण पश्चात अनुमति दी जाएगी।
4. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत संचालित राज्य पोषित नलकूप योजना अंतर्गत खनन किए जाने वाले नल कूप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
उपरोक्तानुसार आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघन करता को 2 वर्ष का कारावास या 2000/ के अर्थदंड या दोनों से दंडनीय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशाली होगा।