शस्त्र अधिनियम के आरोपी को 59 दिन का कारावास-आंचलिक ख़बरें-अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

Aanchalik Khabre
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1500 रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन में न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर अवधेश कुमार मिश्रा एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी घनश्याम द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार (V) द्वारा द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2006 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी नानबाबू केवट उर्फ चुन्ना केवट उर्फ चुनुवा पुत्र हीरालाल निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 59 दिन के कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

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