चित्रकूट।अपर जनपद न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी की अध्यक्षता में जिला जज के वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल में राष्ट्रीय लोक अदालत के निस्तारण के लिए एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें अपर जिला जज दीप नारायण तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा । इसके सफल आयोजन और ज्यादा से ज्यादा मामलों के निस्तारण के संबंध में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किए। अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार राय को निर्देशित किया गया कि पक्षकारों को जारी नोटिस और सम्मन का शतप्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराएं। राजबहादुर,अपर उप जिलाधिकारी को समस्त संबंधित विभागों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण योग्य वादों को चिह्नित करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु कहा गया।
जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र कुमार को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। विदुषी मेहा, सचिव पूर्णकालिक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट द्वारा बताया गया कि लोक अदालत से न्यायालय में लंबित मामले का निष्पादन होने पर पहले से भुगतान किये गये अदालती शुल्क को भी वापस कर दिया जाता है।
लोक अदालत का आदेश/ फैसला अंतिम होता है जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती । लोक अदालत से मामले के निपटारे के बाद दोनों पक्ष विजेता रहते है तथा उनमे निर्णय से पूर्ण संतुष्टि की भावना रहती है। इसमें कोई भी पक्ष जीतता या हारता नहीं है।

