झाबुआ 28 मार्च, 2022। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग मेघनगर के आदेशानुसार मृतिका चम्पा पिता मईड़ा निवासी सेमलिया व मृतक विजय पिता रतनसिंह चारेल निवासी रूपाखेड़ा तहसील मेघनगर की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजन को अर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
मृतक चम्पा पिता कालिया मईड़ा के वारिसान उसके पिता कालिया पिता हरसिंह मईड़ा निवासी सेमलिया तहसील मेघनगर को राजस्व के प्रावधानों के तहत 4 लाख रूपए मात्र की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
मृतक विजय पिता रतनसिंह चारेल के वारिसान उसके पिता रतनसिंह पिता हुकिया चारेल निवासी रूपाखेड़ा तहसील मेघनगर को राजस्व के प्रवधानों के तहत 4 लाख रूपए मात्र की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।