दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कैद-आंचलिक ख़बरें-अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

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सास, ससुर व देवर को भी मिली सात साल की कैद

चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका के सास, ससुर और देवर को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद केशरवानी ने रैपुरा थाने में भौंरी निवासी रामेश्वर केशरवानी, अंकित केशरवानी व उनके पिता रमाशंकर, माता शिवकुमारी के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी व धारा 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी पुत्री रेखा की शादी 24 फरवरी 2011 को रामेश्वर के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार चार लाख रुपया खर्च किया था, किंतु ससुराली जन ससुराल में रेखा को एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी रेखा ने मायके में दी। जिसके बाद उसने एक बार आठ हजार व दूसरी बार 35,000 रुपये ससुराल वालों को दिया था। इसके बाद पैसा देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बार बीती 17 अक्टूबर 2015 को ससुराली जनों ने दहेज की मांग को लेकर रेखा को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। इसकी जानकारी मिलने पर वह अपनी पुत्री रेखा को जिला अस्पताल ले गया और गंभीर हालत होने पर प्रयागराज ले गया, जहां इलाज के दौरान 20 अक्टूबर को उसकी पुत्री रेखा की मृत्यु हो गई। मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में सघन पैरवी रैपुरा थाना प्रभारी नागेन्द्र कुमार नागर व पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा ने की थी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति रामेश्वर को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदण्ड तथा मृतका के ससुर, रमाशंकर, सास शिवकुमारी व देवर अंकित को सात-सात साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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