राजेंद्र राठौर
झाबुआ, बेटी बचाओं, बेटी पढाओं योजना के अन्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम व लेंगिग अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला पुलिस कन्ट्रोल रूम झाबुआ के सभाकक्ष में प्रातः10ः30 से अपरान्ह 03ः30 बजे तक आयोजित की गई। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक अगम जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.एल. कुर्वे उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला में बाल अधिकार एवं बाल सरंक्षण से संबधित कानूनी विषय के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक जैन द्वारा समस्त विभागों एवं सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर परामर्शदाता हेतु प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही 18 अप्रैल को RPF GRP सिटी पुलिस, चाइल्ड लाईन, रेलवे का बाल संरक्षण के विषय पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, श्रम विभाग CWC, SJPU, ICPS, चाइल्ड लाईन के संयुक्त प्रयासों से बाल श्रम हेतु रेस्कियु ओपरेशन चलाये जाने के निर्देश दिये, DALSA के प्रावधानों को समस्त थानों तक प्रचार प्रसार किये जाने, समस्त थानों पर CWC, महिला हेल्पलाईन, ONELVस्टॉप सेंटर, चाइन्ट लाईन DALSA के नंबर चस्पा किये जाने, जिले में हॉट स्पॉट बच्चों व महिला संबंधित आपराधिक स्थानों का चयन कर पुलिस गस्त को बढ़ाये जाने के निर्देश दिये साथ ही स्वास्थ विभाग के अंतर्गत महिला सिविल सर्जन व महिला डॉक्टर की समिति बनाने जिससे बच्चों व महिलाओ की जाच में विलंभ ना हो, प्रत्येक स्कूल से बच्चों को थानों, वन स्टॉप सेंटर, एसपी कार्यालय व अन्य जगहों पर अभियाश भ्रमण करवाये जाने, प्रतिमाह 10 से 15 तारीख के बीच बैठक का आयोजित करने एवं बाल विवाह रोकने हेतु जनजाग्रति का कार्य किया जाने के संबंध में निर्देश दिये गये। किशोर न्याय अधिनियम व लेंगिग अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत आने वाली मुख्य धाराओं की जानकारी दी गई।
यह प्रशिक्षण सह कार्यशाला यूनिसेफ भोपाल, ममता एचआईएमसी भोपाल के सहयोग से की गई। आयोजन में पुलिस विभाग, जनजातिय कार्यविभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, फारेस्ट विभाग, वन स्टॉप सेन्टर, जेजेबी, सीडब्लूसी, एनआरएलएम, चाइल्ड लाईन द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस विभाग झाबुआ एवं महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ उपस्थित रहे। श्रीमती वर्षा चौहान के द्वारा सभी का आभार प्रकट कर कार्यक्रम का समापन किया गया।