UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह महत्वपूर्ण फैसला राज्य के व्यापारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से व्यापारियों को काफी मदद मिलेगी। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से पूरे राज्य के व्यापारियों को कम से कम 7000 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम राज्य के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले की उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने सराहना की है। UP News
योगी जी के इस तोहफे से व्यपारियो को मिलेगा बहुत लाभ | UP News
बता दें कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक दर्जन सुझावों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट बैठक में राज्य के व्यापारियों के लिए सबसे बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अगर इस विचार को मंजूरी मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश में चल रहे टैक्स संबंधी ज्यादातर विवाद सुलझ जाएंगे। UP News
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर विवादों में 2017 और 2018 के करों पर मांगे गए ब्याज और दंड को माफ करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के हजारों व्यापारियों को ब्याज और कर दंड से छूट मिलने से कम से कम 7000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े समूह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की सराहना की है और इसे संतोषजनक बताया है। UP News
आखिर क्या है यूपी सरकार का व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला? | UP News
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता शिशिर सिंह ने राज्य सरकार ने व्यापारियों को कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। वर्ष 17-18 से 19-20 तक, अवैतनिक करों पर ब्याज और दंड को अनंतिम रूप से माफ कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी समाप्त हो जाएगी। हालांकि, धोखाधड़ी के मामलों की जांच की अवधि पांच साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी गई है।
इस संदर्भ में राज्य कर विभाग के कई संशोधनों को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे वर्ष 17-18, 18-19 और 19-20 के कर मामलों को निपटाने के लिए एमनेस्टी योजना का उपयोग करना संभव हो गया है। नतीजतन, व्यापारियों को मूल कर का भुगतान करना होगा और कर संबंधी कानूनी कार्रवाई से बचना होगा। इसके बदले में ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। इस मद से विभाग को करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। जब मामला सुलझ जाएगा, तो व्यापारियों को करीब 7000 करोड़ रुपये की बचत होगी और विभाग को बकाया करों के रूप में 3000 करोड़ रुपये मिलेंगे। UP News
टैक्स में फ्रॉड करने वाले मामलों की घटाई गई जांच अवधि |UP News
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कर धोखाधड़ी की जांच के लिए समय सीमा कम कर दी है। स्पष्ट करें कि ये स्थितियां, जब कर का भुगतान गलती से किया गया हो, गैर-धोखाधड़ी मामले की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत, ऐसे मामले जब जानबूझकर कम कर का भुगतान किया गया हो, धोखाधड़ी मामले की श्रेणी में आते हैं। गैर-धोखाधड़ी मामलों के लिए, आदेश तीन साल के भीतर पारित किया जा सकता है, जबकि धोखाधड़ी के मामलों के लिए, इसे पांच साल के भीतर पारित किया जा सकता है। UP News
वित्तीय वर्ष 24-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए सभी श्रेणियों के लिए कर निर्धारण आदेशों की अवधि अब नई धारा 74 ए द्वारा समान रूप से 42 महीने (साढ़े तीन साल) तक बढ़ा दी गई है। सुनवाई में, अब व्यापारी के बदले कोई प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है। अब तक व्यापारी को कर-संबंधी मुद्दों से संबंधित सुनवाई में उपस्थित होना आवश्यक था। वैकल्पिक रूप से, उसकी जगह लेने के लिए किसी सदस्य की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान अब व्यापारी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है। UP News
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