सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों की ई- केवायसी एवं मोबाईल सीडिग नही करने पर विक्रेताओं को अर्थदण्ड आरोपित किया गया

Aanchalik Khabre
2 Min Read
logo

राजेंद्र राठौर

झाबुआ 21 मार्च, 2023।

झाबुआ , सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित योजनाओं की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ सुनील झा एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी संजय पाटिल द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा के दौरान ई-केवायसी एवं मोबाईल सीडिग की अघतन स्थिति के अवलोकन में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संलग्न हितग्राहियों की ई-केवायसी एवं मोबाईल सीडिग में अपेक्षा अनुरूप प्रगति नहीं लाई गई। इस हेतु विक्रेताओं को कई बार निर्देशित किया गया, सूचनापत्र जारी किया गया, किन्तु नानुराम डामोर विक्रेता शा.उचित मूल्य दुकान खरडूबडी (2105006) वि.ख.रामा, प्रमोद बाहर विक्रेता शा.उचित मूल्य दुकान आम्बा (2105055) वि.ख. रामा, विकास मेडा शा. उचित मूल्य दुकान खेडा (2105014), मुकेश भूरिया विक्रेता शा.उचित मूल्य दुकान बलोला (2105008) वि.ख. रामा, राहुल डिंगवाना विक्रेता शा. उचित मूल्य दुकान फुटिया (2104064) वि.ख. झाबुआ, भूपेन्द्र नायक विक्रेता शा उचित मूल्य दुकान जुलवानिया (2104036) वि.ख. झाबुआ, मन्नू निनामा शा. उचित मूल्य दुकान हडमनतीया (2104086) वि.ख. झाबुआ, हिम्मत टगरिया विक्रेता शा. उचित मूल्य दुकान हुमपाडा (2104008) वि.अ. झाबुआ, जयप्रकाश जैन विक्रेता शा उचित मूल्य दुकान लम्बेला (2112023) वि.ख. राणापुर, अरविंद विक्रेता शा.उचित मूल्य दुकान भांडाखेडा (2112038) वि.ख. राणापुर, अक्षय नायक विक्रेता शा.उचित मूल्य दुकान चूई (2112012) वि.ख. राणापुर एवं पप्पू मोरी विक्रेता शा. उचित मूल्य दुकान भूतखेड़ी (2112039) वि.ख. राणापुर द्वारा शासकीय कार्य पदीय दायित्व का निर्वहन किये जाने में लगातार लापरवाही बरती गई। जिस कारण म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश- 2015 के तहत रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र) अर्थदण्ड हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग झाबुआ द्वारा आदेशित किया गया ।

Share This Article
Leave a Comment