जनपद मे धारा 144 26 Feb 2024 तक सम्पूर्ण जनपद मे लागू रहेगा
लखनऊ / मीरजापुर में 29 दिसम्बर 2023- से धारा 144 लागू हुआ है जो 26 फरवरी 2024 तक रहेगा । अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जनपद में धरना/प्रदर्शन/सभा, लोहरी, मकर संक्रान्तिी, गुरू गोविन्द सिंह जंयती, कंतित शरीफ उर्स, मो0 हजरत अली जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसन्त पंचमी, गुरू रविदास जंयती एवं विभिन्न परीक्षाओं आदि के दृष्टिगत धारा 144 लगा दी गयी हैं।
अपर जिलामजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत जनपद मे सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लगा दिया गया है।
यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र मे आगामी दिनांक 29 दिसम्बर 2023 से 26 फरवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
धारा 144 क्या है?
धारा 144 भारतीय दण्ड संहिता की एक धारा है जो सरकार को आपातकालीन स्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए अनुशासन की शक्ति प्रदान करती है। इस धारा के तहत, सरकार आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा के लिए आवश्यक मानती है कि किसी भी क्षेत्र में सख्त प्रतिबंध लगा सकती है और लोगों की मुकम्मल मौजूदगी पर प्रतिबंध लगा सकती है।
धारा 144 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) 144 में अंतर
IPC 144 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 को संदर्भित करती है, जो अवैध समूह के सदस्य होने पर सजा देती है। इस धारा के तहत उन व्यक्तियों पर दण्ड लगाया जाता है जो अवैध समूह में शामिल होते हैं और उन्हें छह महीने तक की कैद या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को संदर्भित करती है, जो कार्यकर्ता मजिस्ट्रेट को संकट के मामले में उपदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को किसी विशेष क्रिया से बचने या उसके पास में संपत्ति के संबंध में कुछ क्रिया करने के लिए किसी को निर्देशित कर सकता है। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे एक महीने की कैद, 200 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से सजा हो सकती है।
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