इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को यह आदेश दिया है कि वे वादकारियों की भीड़ कोर्ट परिसर में जमा न होने दें | हाईकोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि वकील या वादकारी के कोर्ट में उपस्थित न हो पाने की स्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा | हाई कोर्ट की तरफ से जारी एक अधिसूचना में वकीलों और कर्मचारियों को हाथ मिलाने और समूह में एकत्र होने से बचने की सलाह दी गई है | हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुझाए गए बचाव के उपायों को अपनाने और सही भावना से लागू करने का निर्देश दिया है | कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह एहतियाती कदम उठाए हैं| इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात कर ली है | बहुत जल्द उनकी टीम हाई कोर्ट पहुंच जाएगी | इतना ही नहीं कोरोना वायरस की पहचान के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में थर्मल स्कैन सिस्टम भी लगाया जाएगा| हाई कोर्ट खुलते ही इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा |