खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत पुलिस चौकी रोशनी क्षेत्र के ग्राम भोजूढाना में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा आज रोशनी पुलिस ने किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16 अप्रैल 19 को सूचना करता मनोहरी पिता कुंजीलाल कोरकु उम्र 40 वर्ष निवासी भोजूढाना सूचना किया कि उसका मामा भैयालाल पिता नानु जाति कोरकू उम्र 55 वर्ष निवासी भौजूढाना मृत अवस्था में ग्राम के प्रतीक्षालय के समीप मिला है। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर थाना खालवा में मर्ग क्रमांक 24 बटे 19 धारा 174 कायम कर जांच में लिया गया। पीएम रिपोर्ट में मृतक की मौत गला दबाने से बताया गया जिसके आधार पर खालवा थाना में अपराध क्रमांक 191/19 की धारा 302 का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया. पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर घर से सदस्यों एवं सूचनाकर्ता मनोहरी से सख्ती से पूछताछ करते हुए सूचनाकर्ता द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस के हवाले से आरोपी मनोहरी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को रात्रि में उसका व उसकी पत्नी का विवाद हो रहा था तभी उसका मामा भैयालाल पत्नी के बीच बचाव में आया जिस कारण भैयालाल से बहस व मारपीट होने पर मनोहरी द्वारा गला दबाकर भैयालाल को मार डाला और रात्रि में ही उसको उठाकर प्रतीक्षालय के समीप ले जाकर पटक दिया। खंडवा पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा एसडीओपी हरसूद थाना प्रभारी खालवा के मार्गदर्शन में विवेचना उपनिरीक्षक दीपिका लोखंडे द्वारा की जा रही थी इस दौरान पुलिस ने आज आरोपी मनोहरी पिता कुंजीलाल को ग्राम भोजूढाना से गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया इस प्रकरण में उप निरीक्षक दीपिका लोखंडे आरक्षक अभिषेक यादव एवं आरक्षक योगेंद्र रावत की अहम भूमिका से ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया गया।