सिंगरौली मध्य प्रदेश में थाना क्षेत्र चितरंगी के चर्चित व सनसनीखेज मामले में अदालत ने 05 माह के भीतर दिया फैसला

News Desk
By News Desk
3 Min Read
court

शिवप्रसाद साहू

अपर सत्र न्यायालय देवसर की अदालत ने आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

सिंगरौली/- अपर सत्र न्यायालय देवसर में हत्या के मामले में तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्रीमान् श्याम सुंदर झां की अदालत ने आरोपी फूल सिंह गोंड पुत्र राम प्रताप सिंह गोंड उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम शेरवा,डेनिया टोला थाना चितरंगी की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

अभियोजन कहानी

उक्त मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजन अधिकारी मारकण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 08.06.2022 को पुलिस थाना चितरगी जिला सिगंरौली में परिवादी जगन्नाथ सिंह गौड़ के द्वारा इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई गई कि दिनाँक 07.06.2022 को शाम के करीब 07 बजे वह अपने पिता कैरा सिंह के साथ ग्राम नौगई बाजार आया था।फरियादी के पिता कैरा सिंह मास्टर ज्ञानचन्द सिंह की दुकान पर सुरती लेने गये।उस समय फरियादी सड़क पर खड़ा था।दुकान पर कोई नहीं था।कैरा सिंह दुकानदार के इंतजार में वहीं दुकान के पीछे खटिया पर बैठ गया।थोड़ी देर बाद आरोपी फूल सिंह गोंड़ आया और केरा सिंह से कहा कि वह खटिया से हट जाये उसे बैठना है।कैरा सिंह खटिया से नहीं उठा तो आरोपी ने मृतक के साथ गाली-गलौच करते हुए उसे लाठी से पीटने लगा।तब फरियादी जगन्नाथ सिंह,उसका भाई भजन सिंह और मोहन सिंह,कैरा सिंह को बचाने लगे और आरोपी से भजन सिंह ने लाठी छुड़ा ली।तब आरोपी चाकू निकालकर कैरा सिंह के चेहरे व गाल पर कई जगह मारा।कैरा सिंह के मुँह,गाल और सिर से खून बहने लगा।तब फरियादी आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, परन्तु आरोपी चाकू घुमाते हुए भाग गया।घटना मास्टर ज्ञानचन्द सिंह की पत्नी मानमती ने देखा।उसके बाद फरियादी कैरा सिंह को लेकर अस्पताल गया।चोट के कारण कैरा सिंह की मृत्यु हो गई।उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 08.06.2022 को उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चितरंगी में अपराध क्रमांक 209/ 2022 की संख्या पर धारा 302 भा.द.स.1860 के अपराध का प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध कायम किया गया एवं पुलिस थाना चितरंगी में मृतक कैरा सिंह गोंड़ की अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना 0050/2022 की संख्या पर दर्ज की गई।मामले की सुनवाई में कोर्ट ने समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी फूल सिंह गोंड को भा.दं.सं. 1860 की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध कारित पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है‌।

Share This Article
Leave a Comment