Supreme Court सिविल मामले शामिल किए जाएंगे।
सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण नितिन राज ने जानकारी देते हुए बताया कि Supreme Court द्वारा आगामी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
Supreme Court में लंबे समय से चलने वाले केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने अपने केस रखना चाहती है तो वे 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
सीजेएम नितिन राज ने कहा कि इसके तहत स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है। स्पेशल लोक अदालत में श्रम मामले, चैक बाउंस मामले (सेक्शन-138 एन.आई. एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं आपराधिक),
धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, भूमि विवाद मामले, अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस विशेष लोक अदालत के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क/कॉल करें या संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की वेबसाइट पर जाएं
व पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एसएएस नगर, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यू.टी., चंडीगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से संपर्क कर सकते है
कुरुक्षेत्र (अश्विनी वालिया)
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