Chitrakoot News: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक Chitrakoot अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति|
Chitrakoot Police द्वारा पकड़े गए आरोपी को कारावास के साथ 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड
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प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ माननीय नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2004 धारा 364/307 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मोहम्मद अली पुत्र रहमत अली निवासी कोट थाना खखरेरू जिला फतेहपुर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अपराधिक घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
दिनाँक 01.05.2004 को वादी राजकुमार पुत्र नाटी निवासी चांदी थाना राजापुर जनपद Chitrakoot द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई व जीजा को पकड़कर ले जाना तथा जीजा को गोली से मारकर घायल कर देना सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 40/2004 धारा 364/307 भादवि0 पंजीकृत किया गया । तत्कालीन निरीक्षक प्रेमकुमार पाण्डेय द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनाँक 20.06.2004 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
चित्रकूट से प्रमोद मिश्रा
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