Delhi High court ने मंगलवार को शाही ईदगाह प्रबंध समिति की ओर से एकल न्यायाधीश के खिलाफ दायर याचिका पर माफ़ी स्वीकार कर ली, जिसने सदर बाज़ार क्षेत्र में स्थित शाही ईदगाह पार्क के अंदर “झांसी की महारानी” की मूर्ति लगाने के खिलाफ़ उनकी अपील को खारिज कर दिया था। पिछली सुनवाई में न्यायाधीश ने याचिका में सांप्रदायिक भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी असहमति जताई थी।
Delhi High court ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति को लगाई फटकार
शाही ईदगाह प्रबंध समिति ने Delhi High court को सूचित किया कि आवश्यक समायोजन के बाद वह याचिका प्रस्तुत करेगी। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित है। उच्च न्यायालय ने समिति से झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने नमाज अदा करने की चुनौतियों पर सवाल पूछे। न्यायालय ने कहा कि झांसी की महारानी एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, धार्मिक नहीं और देश 1857 के विद्रोह को नहीं भूल सकता।
Delhi High court ने पिछले सप्ताह शाही ईदगाह प्रबंध समिति को फटकार लगाई थी क्योंकि उन्होंने एकल न्यायाधीश के खिलाफ अपनी अपील में भद्दे तर्क प्रस्तुत किए थे। एकल न्यायाधीश ने शाही ईदगाह पार्क के अंदर “झांसी की महारानी” की प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ उनके मामले को खारिज कर दिया था। शाही ईदगाह पार्क शहर के सदर बाजार इलाके में स्थित है।
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने घोषणा की थी कि अपील “विभाजनकारी” थी और प्रबंध समिति उस उद्देश्य के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग करके सांप्रदायिक राजनीति में संलग्न थी। अदालत ने पहले मौखिक रूप से कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ मामले में इस तरह की “निंदनीय दलीलें” देते समय कोई अपना दिमाग खो बैठा है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय नायक हैं, इसलिए उनकी झांसी की महारानी प्रतिमा पार्क में नमाज अदा करने में बाधा नहीं बनेगी। अदालत ने याचिका के पैराग्राफ पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि झांसी की रानी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थीं और यह अनुरोध विभाजनकारी है। अदालत ने घोषणा की थी कि इतिहास को नस्लीय आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
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