Delhi की अदालत ने व्यवसायी अमित अरोड़ा को अंतरिम जमानत दी

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By Aanchalik khabre
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Delhi कथित आबकारी घोटाला

Delhi की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक व्यवसायी अमित अरोड़ा को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 6 जून को पारित आदेश में कहा कि आरोपी की पत्नी को एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था और उसे उसकी देखभाल करने की जरूरत है।

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Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य लोग वर्तमान में मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायाधीश ने आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी की पत्नी के पिता की पहले ही मृत्यु होचुकी है और उसकी मां की उम्र लगभग 72 वर्ष बताई गई है और वह मोहाली, पंजाब की निवासी है और उसके दो भाई बेंगलुरु और लंदन, यूके के निवासी हैं।

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न्यायाधीश ने आगे कहा कि कोई भी अन्य पारिवारिक सदस्य, चचेरा भाई आदि घर में या उसके आसपास नहीं रहता है न्यायाधीश ने कहा कि विस्तारित परिवार के सदस्य पति/पिता की अनुपस्थिति की भरपाई नहीं कर सकते हैं और आवेदक के परिवार के सदस्यों की अच्छी देखभाल नहीं कर सकते हैं। प्रस्तुत किए गए

तर्कों पर विचार करने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, जिसमें आवेदक की पत्नी के चिकित्सा दस्तावेज, उसके दो बच्चों की चिकित्सा स्थिति और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक या उसकी पत्नी के परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो सहायता प्रदान कर सके तो विचाराधीन आवेदन को स्वीकार किया जाता है

न्यायाधीश ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए आवश्यक होने तक Delhi एनसीआर से बाहर न जाए।

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