District Magistrate ने अवैध रूप से अर्जित धन जब्त करने का आदेश दिया।

Aanchalik khabre
By Aanchalik khabre
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District Magistrate चित्रकूट द्वारा आदेश

District Magistrate अभिषेक आनन्द ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के प्रस्ताव दिनांक 07 मई 2024 के क्रम में मु0अ0सं0-113/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त बब्बल उर्फ बजहूल कमर पुत्र समसुल कमर, निवासी छीतेमऊ थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज द्वारा आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यासिक रूप से चोरी छिपे अवैध खनन के परिवहन हेतु लोकसेवक का लोकेशन लीक कर गाड़ी पास कराने आदि घटनाएं

District Magistrate

गिरोह के सदस्यों के साथ सक्रिय होकर कारित करने के फलस्वरूप उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से अपने तथा अपने सगे भाई अलमास के नाम कय किये गये 03 ट्रक व 01 स्कार्पियो सहित कुल 04 वाहन जिसकी कीमत लगभग 1,09,60,000/-रू० ऑकी गयी है, District Magistrate, चित्रकूट द्वारा आदेश दिनांक 28. 05.2024 के अन्तर्गत शासन के पक्ष में जब्त करने का आदेश पारित किया गया।

                                                                                                                                        चित्रकूट से प्रमोद मिश्रा

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