Chitrakoot News: डीएम चित्रकूट ने कहा मतदान के 48 घंटे पहले से बंद हो जाने चाहिए जिले के सभी मदिरा की दुकानें

Aanchalik khabre
By Aanchalik khabre
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Chitrakoot News: डीएम चित्रकूट ने कहा मतदान के 48 घंटे पहले से बंद हो जाने चाहिए जिले के सभी मदिरा की दुकानें
Chitrakoot। जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट  अभिषेक आनन्द ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश शासन आबकारी अनुभाग के निर्देशों के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को निष्पक्ष पारदर्शी स्वतंत्र और निर्विघ्न निर्वाचन संचालन कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा- 135 ग के खंड एक में यथा उपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों में आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतया बंद रखी जाएगी उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की शराब की दुकानें, होटल, रेस्त्रां क्लब और शराब बेचने और वितरण करने वाले अन्य संस्थाओं को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं।

DM Chitrakoot ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान शांति बनाये रखने की अपील की

लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 में मतदान एवं मतगणना के दिन मध्य निषेध घोषित किए जाने /लोक शांति बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने के उद्देश्य से संयुक्त आबकारी अधिनियम- 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिषेक आनन्द जिला मजिस्ट्रेट आदेश देता हूं कि संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनपद चित्रकूट की समस्त देसी शराब विदेशी मदिरा बियर मॉडल शॉप भांग एवं एफ एल -16/17 की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन की दुकानें पूर्णतया बंद रहेगी।
जनपद Chitrakoot के समस्त आबकारी अनुज्ञापन एवं जनपद चित्रकूट की सीमा से 8 किलोमीटर परिधि में पड़ने वाले जनपद प्रयागराज व मध्य प्रदेश राज्य के जनपद रीवा सतना के समस्त आबकारी अनुज्ञापन मतदान का चरण पंचम मतदान तिथि 20 मई 2024 में 18 मई 2024 को सांयकाल 6 बजे से 20 मई 2024 के सांयकाल 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक, षष्टंम चरण मतदान 25 मई 2024 के अंतर्गत जनपद प्रयागराज की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में पढ़ने वाले जनपद Chitrakoot के समस्त आबकारी अनुज्ञापन देसी मदिरा दुकान ओबरी, विदेशी मदिरा दुकान मुर्का 23 मई 2024 को सांयकाल 6 बजे से 25 मई 2024 के सांयकाल 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगे, इसी प्रकार 4 जून 2024 को मतगणना के दौरान जनपद चित्रकूट के समस्त अनुज्ञापन 4 जून 2024 शुष्क दिवस एवं संपूर्ण दिवस हेतु बंदी रहेगी।

DM Chitrakoot ने कहा इन नियमो का पालन न करने वालो पे हो सख्त कार्यवाई

उन्होंने कहा कि उक्त बंदी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का ना तो संचय करेगा ना ही वितरण करेगा और ना ही लेकर चलेगा, उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों /दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम- 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
चित्रकूट से प्रमोद मिश्रा
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