Fake Call Alert : आपके पास आए रही है फर्जी या धोखाधड़ी कॉल तो जल्दी ये करे काम

Aanchalik khabre
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Fake Call Alert : आपके पास आए रही है फर्जी या धोखाधड़ी कॉल तो जल्दी ये करे काम

Fake Call Alert : दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए संचार साथी पोर्टल ( www.sancharsaathi.gov.in ) विकसित किया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, संदिग्ध धोखाधड़ी (Fake Call) संचार और अनचाहे वाणिज्यिक संचार की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु सुविधा है। संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट के आधार पर, दूरसंचार विभाग मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल हैंडसेट, बल्क एसएमएस भेजने वालों और व्हाट्सएप खातों पर कार्रवाई करता है। दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन (टीसीसीसीपीआर-2018) के अनुसार कार्य करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को यूसीसी रिपोर्ट भेजी जाती हैं।

Fake Call से बचाएगा ये संचार साथी पोर्टल ! ऐसे करेगा काम

दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने आने वाली अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल (Fake Call) की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए फर्जी इनकमिंग इंटरनेशनल सिस्टम की रोकथाम विकसित की है, जो भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करती हैं और भारत के किसी हिस्से से की जा रही प्रतीत होती हैं। हाल ही में फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियों, फेडएक्स घोटाले और सरकारी और पुलिस अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण आदि के मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा ऐसी अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल की गई हैं। इसके अलावा यूसीसी का समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

  1. ट्राई के टीसीसीसीपीआर-2018 में ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत दूरसंचार उपभोक्ता सभी वाणिज्यिक संचारों को अवरुद्ध करने का विकल्प चुन सकता है या अपनी प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार चुनिंदा वाणिज्यिक संचारों को अवरुद्ध कर सकता है तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से यूसीसी भेजने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है शॉर्ट कोड 1909 पर एसएमएस भेज सकता है तथा 1909 पर कॉल कर सकता है।
  2. टीसीसीसीपीआर-2018 के उल्लंघन के लिए पंजीकृत संस्थाओं, टेलीमार्केटर्स और Fake Call करने वाले को ब्लैकलिस्ट करना।
  3. अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) के विरुद्ध कार्रवाई जैसे चेतावनी देना उन्हें उपयोग सीमा के अंतर्गत रखना या बार-बार उल्लंघन करने पर कनेक्शन काट देना।
  4. स्पैम कॉल (Fake Call) करने वाले अपंजीकृत प्रेषकों के सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करने और ऐसे प्रेषकों को काली सूची में डालने के निर्देश।
  5. यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर एक्सेस प्रदाताओं के विरुद्ध वित्तीय निरुत्साहन (एफडी)।

दूरसंचार विभाग ने 21 नवम्बर 2024 को दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 अधिसूचित किए हैं जिनमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी, छल या छद्मवेश धारण करके कोई भी धोखाधड़ी वाला संदेश प्रेषित करके कोई भी सुरक्षा घटना करने या करने का इरादा करके दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाएगा। यह जानकारी संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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