POCSO Act के तहत नाबालिक से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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By Aanchalik khabre
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POCSO Act के तहत आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

चित्रकूट।  पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षकचित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर  मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा गहन पैरवी की गयी।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष POCSO Act चित्रकूट तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा त्वरित ट्रायल करते हुये पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2023 धारा 376 भादवि0 व 5/6 POCSO Act के आरोपी अभियुक्त सोनू रैदास पुत्र कैलाश निवासी आजाद पुरवा मजरा खटवारा  थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ट्रायल के मात्र 27 दिन में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का विवरण  इस प्रकार है

दिनाँक 05.12.2023 को वादी द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी थी कि अभियुक्त सोनू रैदास उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुराचार किया है । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 286/2023 धारा 376 भादवि0 व 5/6 POCSO Act पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना निरीक्षक अपराध प्रभनाथ यादव द्वारा की गयी विवेचक द्वारा सूचना के ही दिन दिनांक 05.12.2023 को ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तथा घटना के चौथे दिन दिनाँक 08.12.2024 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

 प्रमोद मिश्रा, चित्रकूट

 

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