बदायूं जनपद में धारा 144 लागू -आँचलिक ख़बरें-शम्स उददीन

News Desk
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बदायूं । अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु पुनिया
ने आदेश जारी किए हैं कि दण्ड प्रक्रिया सहिता आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत पारित निषेधात्मक आदेश संख्या 1089/न्याय सहायक-2, दिनाँक 02-11-2021 जो दिनाँक 31-12-2021 तक प्रभावी है , में प्रतिबन्धों के अतिरिक्त 28-11-2021 को उ०प्र० शिक्षक पात्रता गये लगाये दिनाँक परीक्षा-2021 (टी 0ई0टी0) के

आयोजन को सकुशल एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु इसके अतिरिक्त प्रतिबन्ध तत्काल प्रभाव से लागू किये गए हैं।
इन परीक्षा केन्द्रो पर दो पाली में परीक्षा आयोजित होगी, जिनमें राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय, मदर एथेना स्कूल, ब्लुमिंग डेल स्कूल, डी0 पॉल स्कूल, एन०एम०एस०एन० दास महाविद्यालय, गिन्दो देवी महिला महाविद्यालय, श्रीकृष्ण इण्टर कालेज, राजाराम महिला इण्टर

कालेज, हाफिज सिद्दीक इस्लामियां इण्टर कालेज, केदारनाथ महिला इण्टर कालेज, पार्वती आर्य कन्या इण्टर कालेज, सिंगलर गर्ल्स इण्टर कालेज, नगर पालिका कन्या इण्टर कालेज, कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इण्टर कालेज नगला पूर्वी, विज्ञानन्द राम नारायन वैदिक इण्टर कालेज, लाला छोटे लाल राधेश्याम नवयुवक इण्टर कालेज, शिव देवी सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज शामिल हैं। इन परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में

मोबाईल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाए। अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने तथा प्रश्न-पत्रों के रख-रखाव एवं उनके संचरण के मध्य समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासन/पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए तथा अन्य कोई कठिनाई, जो

सुरक्षा से सम्बन्धित हो, का निराकरण कराया जाए। परीक्षार्थियों को जारी प्रवेश पत्र ही पास माना जायेगा। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केन्द्रों पर सोशल डिस्टेसिंग व मास्क का पालन सुनिश्चित किया जाये। भीड़ – भाड़ न होने दी जाए। कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में पठन-पाठन सामग्री, सैल्यूलर फोन

कैलकुलेटर, माचिस ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, टेबलेट अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स आदि नहीं ले जायेगा। कोई भी व्यक्ति प्रश्नपत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग नहीं करेगा। कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में फोटोस्टेट मशीन की दुकान साइवर कैफे तथा पी०सी०ओ०

आदि ऐसी दुकानें बन्द रहेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिये प्रेरित करेगा। जनपद में जहाँ-जहाँ परीक्षा के संकलन केन्द्र पर परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे हुए हैं, उन उन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त प्रतिबन्धों के साथ मूल आदेश संख्या-1089/न्याय सहायक-2, दिनाँक

02-11-2021 यथावत प्रभावी रहेगा तथा दिनाँक 02-11-2021 का भाग रहेगा। यह आदेश दिनांक 28-11-2021 को सांय 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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