मनीष गर्ग
कटनी, मध्य प्रदेश: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार कटनी जिला सत्र प्रधान न्यायधीश धरमिंन्दर र्सिंह राठौर के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं के यौन उत्पीड़न रोकने एवं उन्हें सुरक्षित रखने हेतु समाजसेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा माधव नगर में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कार्यक्रम किया गया । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव न्यायधीश निलेश कुमार जीरैती द्वारा उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सुरक्षित रखने हेतु कहा कि, यदि कोई व्यक्ति किसी बालक एवं बालिका के साथ बेड टच कर गलत तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है तो शीघ्र ही इसकी जानकारी सबसे पहले अपने माता-पिता एवं शिक्षक को जरुर बतायाए जिससे अपराध को शुरुआत में ही रोका जा सके, और बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभाव के विषय में जानकारी दी और कहा कि हमेंशा आप मोबाइल पर ज्ञानवर्धक जानकारी देखने का प्रयास करे इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुज चंदसोरिया ने कहा कि छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कानूनी संबंधित विधिक जानकारी भी होने का प्रयास हमेंशा करना चाहिए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी.
उक्त अवसर पर अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा छात्र छात्राओं को स्वयं की आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित रखने हेतु स्वयं के पास उपलब्ध संसाधनों जैसे मोबाइल, पेन, क्लिप,हाथों के नाखूनों के द्वारा कैसे बचा जा सकता है. उससे संबंधित जानकारी देते हुए कुछ मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन छोटे बच्चों से संबंधित नंबर चाइल्ड लाइन 1098,घरेलू हिंसा महिलाअधिनियम,1090,एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 15100 पर निशुल्क सहायता प्राप्त करने हेतु अन्य विभाग 181,तथा 100 नंबर डायल कर निशुल्क सहायता अवश्य ही प्राप्त करें और दूसरों को भी जानकारी दें.