Marriage Garden Gwalior: कलेक्टर के आदेश हवा हवाई, मैरिज गार्डन संचालक नहीं कर रहे पालन

Aanchalik khabre
By Aanchalik khabre
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Marriage Garden Gwalior: कलेक्टर के आदेश हवा हवाई, मैरिज गार्डन संचालक नहीं कर रहे पालन
Marriage Garden भितरवार। शादियों के सीजन में नगर और नगर की सीमा से सटे मैरिज गार्डनों के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। नियमों को ताक में रखकर चल रहे इन मैरिज गार्डनों में पार्किंग की कोई व्यवस्था भी नहीं है। जिसके चलते मुख्य मार्गों पर बने इन Marriage Garden के बाहर यातायात व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोग रोड पर ही वाहन खड़े करने को मजबूर है। कई बार तो इन मैरिज गार्डनों के बाहर खड़े वाहनों की वजह से लगे जाम के कारण विवाद की स्थितियां निर्मित होती है और छुटपुट घटनाओं के साथ बड़े सड़क हादसो का भी सामना करना पड़ता है। और यह सब जानने के बाद भी स्थानीय प्रशासन इन मैरिज गार्डनों को अनदेखा किये हुए है।

ग्वालियर में एक भी Marriage Garden नहीं उतर रहा मानको पर खरा, फिर कैसे मिल गई निर्माण की अनुमति

Marriage Garden संचालन के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। नगर में करीब 10 से 12 मैरिज गार्डन चल रहे है। देखा जाए तो इसमें से अधिकतर नियमों को धता बता रहे है। किसी भी मैरिज गार्डन के बाहर या अंदर पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है। जिसमें से कुछ मुख्य मार्गों से हटके बने हुए हैं उन्हीं मे कुछ पार्किंग व्यवस्था है। वहीं, रहवासी क्षेत्र में भी संचालित हो रहे Marriage Garden में देर रात तक गूंजने वाले शोर से क्षेत्रवासी भी परेशान है। पार्किंग के अभाव में जहां मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनती है। वहीं, रहवासी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है।
Marriage Garden के लिए पहले तो व्यवसायिक भूखंड का डायवर्सन राजस्व विभाग से कराना होता है। इसके बाद नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति लेना पड़ती है। नगर पालिका में नक्शा पेश करने के साथ ही सारे नियमों को भी पालन करना पड़ता है। नगर पालिका अधिकारी, इंजीनियरों द्वारा पूरा मौका मुआयना करने के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब मैरिज गार्डनों के पास पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है तो उन्हें अनुमति कैसे दे दी गई।

कलेक्टर अनुराग चौधरी द्वारा दिए गए आदेशों का नहीं हो रहा पालन

ग्वालियर जिले के तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जारी आदेश में होटल, Marriage Garden, मांगलिक भवन संचालकों को निर्देश दिए गए क्योंकि पार्किंग स्थल की व्यवस्था मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटल आदि परिसर में ही रखी जाएगी। सार्वजनिक स्थलों एवं मार्ग पर पार्किंग न हो। इस संबंध में स्वयं के खर्चे से पर्याप्त संख्या में काम से कम तीन गार्ड भी रखे जाएं जो वाहनों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित पार्क में पार्क कराएंगे।
जिससे यातायात व्यवस्था में व्यवधान न हो इसके पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड रखे जाने होंगे। विवाह समारोह के दौरान बारात के स्वागत का स्थान पर कर के अंदर ही निर्धारित किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान ऐसी कार्य नहीं किया जाए जिससे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो और आम जनता को असुविधा हो या वहां ध्वनि प्रदूषण हो। धार्मिक जुलूसों, चल समारोह, बारात एवं उपरोक्त स्थलों में होने वाले कार्यक्रमों आदि के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, उनका प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन तत्कालीन कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा दिए गए आदेश निर्देश उनके स्थानांतरण के बाद हवा हवाई हो गए।

Marriage Garden संचालक कर रहे मनमानी

हालांकि  प्रशासन की ओर से कई बार मैरिज गार्डन संचालकों को पार्किंग सुविधा तय करने की हिदायत दी गई लेकिन अभी तक इस दिशा में किसी भी मैरिज गार्डन में पार्किंग नही बनी है  मैरिज गार्डनों में एनजीटी के नियम के तहत  पार्किंग के लिए 35 फीसदी जगह छोडे जाने का प्रावधान है। फिर भी मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा अपनी पूरी भूमि में मैरिज गार्डन संचालित कर रहे है। मालुम रहे कि नगर भितरवार में एक दर्जन से अधिक मैरिज गार्डन संचालित हो रहे है। वैवाहिक मुहुर्तो के दौरान सभी मैरिज गार्डन बुक रहते है।

पार्किंग व्यवस्था न होने से हो रहे हैं हादसे

नगर में संचालित मैरिज गार्डनो में वाहन पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जहां बेतरतीव वहां खड़े हो रहे हैं जिससे नगर का यातायात प्रभावित हो रहा है वहीं मुसाफिरों को जहां तमाम परेशानियों का भीषण गर्मी के बीच सामना करना पड़ रहा है। तो वही व्यवस्थित यातायात ना होने के कारण कई छुट पुट घटनाओं के साथ ही कई बड़े हादसे भी घटित हो रहे हैं।
जिसका जीता जागता उदाहरण 15 अप्रैल 2024 सोमवार की रात्रि को भितरवार डबरा रोड स्थित एक मैरिज गार्डन के सामने अव्यवस्थित वाहन पार्किंग होने के कारण कोई अज्ञात वाहन पीछे से मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार गया जिसमें दंपति की पत्नी की मौके पर मौत हो गई तो उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन उचित पार्किंग ना होने के कारण घटित हो रही है।

ये है मैरेज गार्डनों के लिए नियम, पालन एक का भी नहीं हो रहा

  • प्रत्येक Marriage Garden संचालक को नगर पालिका से अनुमति लेना अनिवार्य।
  • Marriage Garden के लिए फायर बिग्रेड की एनओसी के लिए भी शुल्क निर्धारित।
  • डीजे के लिए भी समय निर्धारित, रात 10 से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंधित।
  • गार्डन में वॉटर हारर्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी।
  • सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने-जाने के लिए दो गेट लगाना जरूरी।
  • बिजली, पानी और आपात बिजली की व्यवस्था निश्चित मापदंड पर जरूरी।
  • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जवाबदारी भी मैरिज गार्डन संचालक की है।
  • गार्डन में केंद्र व राज्य शासन के ध्वनि व वायु प्रदूषण नियम का पालन हो।
  • मैरिज गार्डन तक सड़क की चौड़ाई कम से कम 40 फीट हो।
  • कुल क्षेत्र का 25 फीसदी हिस्सा पार्किंग के लिए आरक्षित।
  • पार्किंग के लिए चार गार्ड होंगे। जो मुख्य सड़क का ट्रैफिक भी संभालेंगे।
के के शर्मा ब्यूरो ग्वालियर 
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