झुंझुनू-महिला नर्सिंग कर्मी के ट्रांसफर पर अधिकरण की रोक-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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By News Desk
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◆अति.निदेशक व सीएमएचओ से मांगा जवाब

झुंझुनू।राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर ने चिड़ावा ब्लॉक की एएनएम का बीकानेर किये गए ट्रांसफर मामले में दायर अपील की सुनवाई कर, ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाते हुए,यथावत रखने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार अपीलार्थी जगवंती ने एडवोकेट संजय महला के जरिए दायर अपील में बताया की वह उप-केंद्र सैनीपुरा तन मंड्रेला ब्लाक चिड़ावा में जुलाई 1991 से एएनएम पद पर कार्यरत थी,किंतु राजनैतिक दुर्भावना से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने, उसका 12 जुलाई को उप-केन्द्र माणकरासर, पीएचसी पूनरासर बीकानेर कर दिया। बहस के दौरान एडवोकेट संजय महला ने कहा कि अति.निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर ने नियम विरुद्ध,लगभग अढ़ाई सौ किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया है जो नियम विरुद्ध है।अपीलार्थी की कभी कोई शिकायत नहीं रही तथा इनके पति भी रा.आ.उच्च मा.वि.बाडेट (अलसीसर) में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। विवादित आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए, इस ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया।
सुनवाई कर रही अधिकरण ने ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए,अति. निदेशक चि.एवं स्वा.विभाग सहित झुंझुनू सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर ,अपीलार्थी को यथास्थान उप-केन्द्र सैनीपुरा यथावत रखे जाने के आदेश दिए है।

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