रितेश मलिक
बहराइच 11 अगस्त। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं मा. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्कर्ष चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में संजीवनी कालेज ऑफ लॉ कीर्तनपुर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 विषय पर एक दिवसीय विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्जवलन कर शुभारम्भ किया गया। संजीवनी कॉलेज ऑफ लॉ कीर्तनपुर के प्राचार्य डॉ रोहित प्रकाश सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं को महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 विषय के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर छात्र तरुणवीर सिंह, ऋषभ मिश्र, श्रुति निषाद, अंकित सिंह, मानसी गौतम व अभिषेक मिश्र द्वारा उपरोक्त अधिनियम के संबंध में प्रस्तुति दी गयी। इसके उपरान्त कॉलेज के अध्यापकों श्रीमती निशा त्रिपाठी, मनीष कुमार श्रीवास्तव, डॉ० मनीष कुमार, चन्द्र प्रकाश वर्मा व अरुण कुमार कन्नौजिया द्वारा भी छात्रों को अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।
अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों में संविदा के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली महिलाएं, आया आदि को भी शामिल किया गया है। ऐसे संस्थाएं जहां दस से अधिक लोग काम करते हैं, यह अधिनियम लागू होता है। प्रत्येक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को एक आंतरिक परिवाद समिति बनाना अनिवार्य है। समिति में महिला सदस्य का शामिल होना अनिवार्य है। संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के अधिनियम की कर्मचारियों को जानकारी प्रदान के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिये। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य द्वारा आभार ज्ञापित किया गया तथा कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के गायन से हुआ।